Mumbai Rape Case : साकी नाका दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को 20 लाख रुपये मुआवजा देगी महाराष्ट्र सरकार

Sakinaka Rape And Murder Case मुंबई के साकी नाका इलाके में दुष्कर्म और दरिंदगी की शिकार महिला की शनिवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी. वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को मुंबई दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता के परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 13, 2021 6:21 PM

Sakinaka Rape And Murder Case मुंबई के साकी नाका इलाके में दुष्कर्म और दरिंदगी की शिकार महिला की शनिवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी. वहीं, महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को मुंबई दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़िता के परिजनों को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की. इस बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने आज बताया कि इस मामले में आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया. साथ ही मामले में एससी-एसटी एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया है.

साकीनाका रेप केस पर मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले में नए डेवेलपमेंट की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला एक विशिष्ट समाज की होने के नाते हमने एस/एसटी एक्ट लगाया है. आरोपी मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसकी 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी भी मिल गई है. हेमंत नागराले ने कहा कि आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है. साथ ही वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है.

हेमंत नागराले ने कहा कि घटनास्थल पर जाकर सभी वारदात से जुड़े साक्ष्य इकट्ठे कर लिए गए हैं. अब डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है. चार्जशीट को लेकर उन्होंने कहा कि एक महीने के पहले हम चार्जशीट दायर कर देंगे. इधर, मामले में महिला आयोग और अनुसूचित जाति आयोग ने भी दखल दिया है. हेमंत नागराले ने बताया कि महिला आयोग की सदस्य रविवार को मुंबई आयी हुईं थी. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हालदार भी आए थे. नागराले ने बताया कि अरुण हालदार ने सीएम उद्धव ठाकरे के सामने मीटिंग में पुलिस के जांच पर संतोष जताया है.

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