ट्रेन में भीख मांगना और धूम्रपान नहीं होगा अपराध ! सजा के बदले जुर्माना बढ़ाने की तैयारी में रेलवे

अब भारत के रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ी पर भीख मांगना अपराध की श्रेणी में नहीं आयेगा. साथ ही रेलवे कोच में धुम्रपान करना भी अपराध नहीं माना जायेगा. भारतीय रलवे ने इन दोनों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रस्ताव दिया है. पर रेलवे ने साफ कहा है कि इसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने का यह मतलब नहीं है कि रेलवे इसे प्रोत्साहित कर रहा हैं. बल्कि अब जुर्माना की राशि बढ़ा दी जायेगी. निगरानी के लिए आरपीएफ की तैनाती बढ़ायी जायेगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 7, 2020 10:50 AM

अब भारत के रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ी पर भीख मांगना अपराध की श्रेणी में नहीं आयेगा. साथ ही रेलवे कोच में धुम्रपान करना भी अपराध नहीं माना जायेगा. भारतीय रलवे ने इन दोनों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का प्रस्ताव दिया है. पर रेलवे ने साफ कहा है कि इसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने का यह मतलब नहीं है कि रेलवे इसे प्रोत्साहित कर रहा हैं. बल्कि अब जुर्माना की राशि बढ़ा दी जायेगी. निगरानी के लिए आरपीएफ की तैनाती बढ़ायी जायेगी.

सूत्रों के मुताबिक अब रेलवे में इन अपराध के लिए जेल नहीं जाना पड़ेगा, पर पकड़े जाने पर भारी जुर्माना फरना पड़ेगा. रेलवे के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि कुछ अपराधों को कम करने के लिए कैबिनेट सचिवालय से बातचीत करने के बाद रेलवे ने यह प्रस्ताव दिया है. इस सूची में रेलवे कुछ और अपराधों को जोड़ सकती है जिसमें जुर्माना बढ़ाया जा सकता है.

रेलवे के अधिकारी कि यह कवायद मंत्रालयों मे की जा रही है और कई विभागों ने अपराधियों की गिरफ्तारी के बजाय जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. पर इसे लेकर रेलवे ने साफ किया है कि रेलवे स्टेशन या कोच में भीख मांगना और धुम्रपान करना जैसी गतिविधियों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने या यह मतलब नहीं है कि वो इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं. बल्कि इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए आरपीएफ और अन्य कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी जायेगी. रेलवे स्टेशन और कोच के अलावा कई राज्यों में खुले में धुम्रपान करना प्रतिबंधित है.

बता दे कि रेलवे अधिनियम की धारा 144(2) के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी ट्रेन या स्टेशन पर भीख मांगता है तो उसे एक साल तक की जेल या दो हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है. पर रेलवे के नये प्रस्ताव के मुताबिक किसी को भी रेलवे स्टेशन या ट्रेन में भीख मांगने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

इसी तरह ट्रेन में कोई व्यक्ति अगर सहयात्री की आपत्ति के बावजूद धुम्रपान करता है तो उसे 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है. इस मामले में भी सूत्रों ने कहा है कि जुर्माना बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. हालांकि कितनी राशि बढ़ायी जाये यह अभी तक नहीं हो पाया है.

Posted By: Pawan Singh

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