भारत के भगौड़े बब्बर खालसा कार्यकर्ता 'लांडा' सरकार ने आतंकवादी घोषित किया, जानें क्यों उठाया गया ये कदम

सरकार ने प्रतिबंधित संगठन ‘बब्बर खालसा इंटरनेशनल’ के कनाडा में रह रहे सदस्य लखबीर सिंह उर्फ लांडा को आतंकवाद रोधी कानून के तहत ‘‘आतंकवादी’’ घोषित किया है. एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सिंह पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा के मुख्यालय पर मई 2022 में ग्रेनेड हमले में शामिल था.

Lakhbir Singh : सरकार ने प्रतिबंधित संगठन ‘बब्बर खालसा इंटरनेशनल’ के कनाडा में रह रहे सदस्य लखबीर सिंह उर्फ लांडा को आतंकवाद रोधी कानून के तहत ‘‘आतंकवादी’’ घोषित किया है. एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, लखबीर सिंह पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा के मुख्यालय पर मई 2022 में ग्रेनेड हमले में शामिल था. इसके अलावा वह देश में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से विस्फोटकों, हथियारों और आधुनिक हथियारों की आपूर्ति में भी शामिल है.

कनाडा में एल्बर्ट के एडमोन्टन शहर में रहता है लखबीर

लखबीर सिंह पंजाब के तरन तारन जिले में हरिके का रहने वाला है और अभी कनाडा में एल्बर्ट के एडमोन्टन शहर में रहता है. वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का कार्यकर्ता है. वह पंजाब और देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी मॉड्यूल तैयार करने, वसूली, हत्याओं, आईईडी लगाने, हथियारों और मादक पदार्थ की तस्करी तथा आतंकवादी कृत्यों के लिए पैसों के लेनदेन से जुड़े कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है.

जानें क्यों उठाया गया ये कदम

सरकार ने कहा कि लांडा और उसके साथी लक्षित हत्याएं एवं वसूली कर पंजाब में शांति, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की साजिश और देश के विभिन्न हिस्सों में अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं. लांडा के खिलाफ एक वारंट और लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है.

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आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है लखबीर सिंह

अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘केंद्र सरकार का मानना है कि लखबीर सिंह उर्फ लांडा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की चौथी अनुसूची में आतंकवादी के रूप में शामिल किया जाता है.’’ इसमें कहा गया है कि यूएपीए के तहत दी गयी शक्तियों के अनुसार उसे आतंकवादी घोषित किया जाता है. लांडा 55वां व्यक्ति है जिसे इस कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है.

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