नयी दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) से संक्रमित होने के बाद अब आपको 7 दिन बाद ही होम आइसोलेशन (Home Isolation) से मुक्ति मिल जायेगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नये कोविड19 गाइडलाइन में यह बात कही गयी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को जो गाइडलाइन जारी किया है, उसमें कहा है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में हैं, 7 दिन बाद डिस्चार्ज्ड माने जायेंगे, यदि पॉजिटिव होने के बाद लगातार तीन दिन तक बुखार नहीं आता.
मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे संक्रमित व्यक्ति का होम आइसोलेशन 7 दिन बाद खत्म कर दिया जायेगा. होम आईसोलेशन में रहने वाले लोगों को लगातार तीन दिन तक बुखार नहीं आता है, तो उन्हें फिर से कोरोना जांच कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये गाइडलाइन कोविड19 के उन मरीजों के लिए है, जो होम आईसोलेशन में हैं और जिनमें कोरोना के मामूली लक्षण देखे गये हैं.
होम आईसोलेशन: नियम और शर्तें
केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में यह भी बताया गया है कि किन लोगों को होम आईसोलेशन की सुविधा नहीं दी जायेगी. गाइडलाइन के मुताबिक, 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, जो किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें होम आईसोलेशन में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी. हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक लंग्स/लिवर/किडनी की बीमारी और सेरीब्रो वैस्कुलर डिजीज से जूझ रहे लोगों को यह सुविधा नहीं दी जा सकती.
एचआईवी और कैंसर थेरेपी ले रहे लोगों के अलावा अंग ट्रांसप्लांट करवा चुके लोगों को भी सामान्य तौर पर होम आईसोलेशन में रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. अगर ऐसा करना बहुत जरूरी है, तो डॉक्टर की सलाह पर ही ऐसा किया जा सकता है. हां, ऐसे मरीजों की देखभाल के लिए 24 घंटे एक स्वास्थ्यकर्मी तैनात करना होगा. स्वास्थ्कर्मी का वैक्सीनेटेड होना जरूरी है.
इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि होम आईसोलेशन में रहने वाले मरीजों को अपने परिवार के सभी सदस्यों से अगल रहना होगा. खासकर उन लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना है, जिन्हें पहले से कोई अन्य गंभीर बीमारी है. मरीज को हर हाल में थ्री लेयर मास्क का इस्तेमाल करना होगा. आठ घंटे बाद इस मास्क को बदल देना होगा. अगर मास्क गीला हो जाये या गंदा हो जाये, तो आठ घंटे से पहले भी इसे बदल सकते हैं.
Posted By: Mithilesh Jha
