Himachal Politics News: 'बागी विधायक' सुधीर शर्मा पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन, खरगे ने AICC सचिव पद से हटाया

Himachal Politics News: हिमाचल प्रदेश के 'बागी विधायकों' पर कांग्रेस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने क्रॉस वोटिंग में शामिल बागी विधायक सुधीर शर्मा को एआईसीसी सचिव पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है.

Himachal Politics News: बागी विधायकों ने पंचकुला मनसा देवी मंदिर में पूजा की

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सभी छह बागी विधायकों ने हरियाणा के पंचकुला में बुधवार को मनसा देवी मंदिर में पूजा की. पूजा करने के बाद विधायक राजिंदर राणा ने कहा, हमने मनसा देवी मंदिर में दर्शन किए. अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. मुझे लगता है कि इस पर जल्द ही सुनवाई होगी. जिस जल्दबाजी के साथ स्पीकर ने फैसला लिया और जिस असंवैधानिक तरीके से यह किया गया – पूरा प्रदेश और देश जानता है कि यह किस दबाव में किया गया. फैसला जल्द आएगा.

Himachal Politics News: छह विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

हिमाचल प्रदेश में हाल के राज्यसभा चुनावों में ‘क्रॉस वोटिंग’ के बाद अयोग्य घोषित किये गये छह कांग्रेस विधायकों ने अपनी अयोग्यता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. बागी विधायकों ने राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के 29 फरवरी के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है.

बागी विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में किया था मतदान

राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान करने वाले कांग्रेस के ये बागी विधायक बाद में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए बजट पर मतदान से अनुपस्थित रहे थे. सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इसी आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराने की मांग की थी. बागी विधायकों द्वारा ‘क्रॉस वोटिंग’ किये जाने के परिणामस्वरूप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. अयोग्य ठहराए गए विधायकों में राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं.

अयोग्य घोषित किए जाने के बाद हिमाचल विधानसभा में सदस्यों की संख्या 62 रन गई

6 विधायकों को अयोग्य घोषित किये जाने के बाद सदन में सदस्यों की मौजूदा संख्या 68 से घटकर 62 रह गई है, जबकि कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई. बागी विधायकों ने अपनी याचिका में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उन्हें अयोग्यता याचिका पर जवाब देने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला.

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लेखक के बारे में

अरबिंद कुमार मिश्रा वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल में एक अनुभवी पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. अप्रैल 2011 से संस्थान का हिस्सा रहे अरबिंद के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में बतौर रिपोर्टर और डेस्क एडिटर 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. विशेषज्ञता और अनुभव अरबिंद की लेखनी में खबरों की गहराई और स्पष्टता है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता इन क्षेत्रों में है. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मामले: वैश्विक राजनीति और देश की बड़ी घटनाओं पर पैनी नजर. खेल पत्रकारिता: झारखंड में आयोजित 34वें नेशनल गेम्स से लेकर JSCA स्टेडियम में हुए कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव. झारखंड की संस्कृति: राज्य की कला, संस्कृति और जनजातीय समुदायों की समस्याओं और उनकी जीवनशैली पर विशेष स्टोरीज. पंचायतनामा: ग्रामीण विकास और जमीनी मुद्दों पर 'पंचायतनामा' के लिए विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग. करियर का सफर प्रभात खबर डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अरबिंद ने पत्रकारिता के हर आयाम को बखूबी जिया है. डिजिटल मीडिया की बारीकियों को समझने से पहले उन्होंने आकाशवाणी (All India Radio) और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एंकरिंग के जरिए अपनी आवाज और व्यक्तित्व की छाप छोड़ी है. शिक्षा और योग्यता UGC NET: अरबिंद मिश्रा ने यूजीसी नेट (UGC NET) उत्तीर्ण की है. मास्टर्स (MA): रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की डिग्री. ग्रेजुएशन: रांची यूनिवर्सिटी से ही मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में स्नातक.

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