Hijab Verdict: हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, कहा- हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं

Hijab Verdict: हिजाब विवाद (Hijab Row in Karnataka) मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा है कि हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं. बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग की थी.

By Prabhat Khabar Print Desk | March 15, 2022 12:20 PM

Hijab Verdict: हिजाब विवाद (Hijab Row in Karnataka) मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka HC on Hijab Row) ने आज यानी मंगलवार को फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा है कि हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं. बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की लड़कियों ने याचिका दायर कर स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी थी. वहीं, सुरक्षा के लिहाज से कई जिलों में धारा 144 (section 144) लगा दिया गया है. स्कूल कॉलेजों को बंद (school-college closed) कर दिया गया है.

इन जिलों में लगाया गया धारा 144: हिजाब विवाद (Hijab Row) को लेकर कर्नाटक के कलबुर्गी, बेलगाम और चिक्कबल्लापुरा में धारा 144 लगाई गई है. बीते सोमवार शाम 8 बजे से 19 मार्च की सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू है. इसके अलावा कलबुर्गी जिले में सभी शैक्षणिक संस्थान आज यानी 15 मार्च को बंद रहेंगे. इससे पहले हिजाब मामले को लेकर प्रदेश में जमकर हो हंगामा हुआ है.

फरवरी में ही हो गई थी सुनवाई पूरी: गौरतलब है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने बीते महीने फरवरी की 25 तारीख को ही हिजाब विवाद (Hijab Row) से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. जिसे कोर्ट आज सुनाने जा रहा है. सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीले विस्तार से सुनी थी. वकीलों की अंतिम दलील के बाद कोर्ट ने अपना फैसला तय किया था.

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इसी साल जनवरी में शुरू हुआ था विवाद: बता दें, कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज के कैंपस में जनवरी महीने में हिजाब विवाद (Hijab Row) शुरू हुआ था, जब हिजाब पहनी छात्राओं को प्रवेश से रोक दिया था. इसके बाद से ही प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब विवाद मामले ने लूल पकड़ लिया. विवाद इतना बढ़ गया कि हिजाब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.

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Posted by: Pritish Sahay

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