केरल हाईकोर्ट ने रूस के मालवाहक जहाज को रोकने का आदेश दिया
एस्टोनियाई तट सेवा कंपनी बंकर पार्टनर ओयू द्वारा एक एडमिरल्टी मुकदमा दायर किए जाने के बाद केरल हाईकोर्ट ने यहां कोचीन बंदरगाह पर रूस के एक मालवाहक जहाज को रोकने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति सतीश निनन ने 18 जुलाई को कोचीन बंदरगाह न्यास में बंदरगाहों के उप संरक्षक को वारंट जारी कर जहाज ‘एमवी एमएआईए-एक’ को इसके पतवार, टैकल, इंजन, मशीनरी, बोर्ड, बंकर, उपकरण, परिधीय और अन्य उपकरण को भी जब्त करने का आदेश दिया. एस्टोनियाई कंपनी द्वारा जहाज को आपूर्ति किए गए बंकरों के मूल्य के लिए प्रतिदिन 0.1 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 23,503.14 अमरीकी डॉलर की राशि के लिए एक डिक्री की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया था.