AI समिट प्रदर्शन केस में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गिरफ्तार, अब क्राइम ब्रांच करेगी जांच

AI Summit Protest: यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया गया है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच अब पूरी साजिश की जांच करेगी.

AI Summit Protest: बीते शुक्रवार (20 फरवरी 2026) को दिल्ली के भारत मंडपम में ‘इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026’ चल रहा था. इसी दौरान इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के कुछ कार्यकर्ताओं ने हॉल नंबर 5 के अंदर अपनी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया. इन कार्यकर्ताओं ने अंदर ऐसी टी-शर्ट पहनी थी, जिस पर सरकार और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ नारे लिखे थे. सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत उन्हें वहां से बाहर निकाला. अब इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है.

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी

दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में मंगलवार (24 फरवरी 2026) को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि चिब ने ही इस पूरे प्रदर्शन की साजिश रची और प्रदर्शनकारियों को सामान (लॉजिस्टिक्स) मुहैया कराया. इस गिरफ्तारी के साथ ही अब तक इस केस में कुल 8 लोग पकड़े जा चुके हैं.

पुलिस की कोर्ट में दलीलें

पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से उदय भानु चिब की 7 दिनों की कस्टडी मांगी है. पुलिस का दावा है कि:

  • यह सिर्फ टी-शर्ट का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश है.
  • टी-शर्ट्स की थोक में छपाई और पूरी प्लानिंग को समझने के लिए पूछताछ जरूरी है.
  • कई अन्य आरोपी अभी जम्मू, अमेठी और हिमाचल प्रदेश में हैं, जिनसे चिब का सामना करवाना है.
  • पुलिस इस प्रदर्शन के पीछे के ‘फाइनेंशियल ट्रेल’ (पैसों के लेन-देन) की भी जांच कर रही है.

बचाव पक्ष का क्या कहना है?

चिब के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें हिरासत में लेना जरूरी नहीं है. वकील के मुताबिक, चिब ने जांच में पूरा सहयोग किया है और वे दो बार जांच में शामिल भी हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस को टी-शर्ट कहां छपी, इसकी जानकारी चिब को कस्टडी में लिए बिना भी मिल सकती है. फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं:

  • धारा 61(2): आपराधिक साजिश.
  • धारा 196: अलग-अलग समूहों (धर्म, जाति, भाषा आदि) के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना (यह गैर-जमानती धारा है).
  • धारा 197: राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ काम करना.
  • इसके अलावा सरकारी काम में बाधा डालने और अवैध रूप से इकट्ठा होने की धाराएं भी शामिल हैं.

कौन-कौन हुआ गिरफ्तार?

अब तक पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया है, उनमें शामिल हैं:

  • उदय भानु चिब (IYC अध्यक्ष)
  • जितेंद्र यादव (ग्वालियर से)
  • राज गुर्जर (ग्वालियर से)
  • अजय कुमार (ग्वालियर से)
  • रितिक उर्फ मोंटी शुक्ला (IYC यूपी महासचिव – ललितपुर से हिरासत में)

पॉलिटिकल वॉर शुरू

इस घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई है. बीजेपी का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश है. वहीं, यूथ कांग्रेस का दावा है कि यह देश के हित में किया गया एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था. पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शनकारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर QR कोड के जरिए वेन्यू के अंदर घुसे थे.

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लेखक के बारे में

By Govind Jee

गोविन्द जी ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से की है. वे वर्तमान में प्रभात खबर में कंटेंट राइटर (डिजिटल) के पद पर कार्यरत हैं. वे पिछले आठ महीनों से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं. गोविंद जी को साहित्य पढ़ने और लिखने में भी रुचि है.

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