सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: योजनाओं के लाभ के लिए आधार को आवश्‍यक नहीं बना सकती सरकार

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार की ओर से ज्यादातर कल्याणकारी स्कीमों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किये जाने के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है. कोर्ट ने आधार अनिवार्य करने के फैसलों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार […]

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार की ओर से ज्यादातर कल्याणकारी स्कीमों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किये जाने के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है. कोर्ट ने आधार अनिवार्य करने के फैसलों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती है.

हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं में आधार का इस्तेमाल करने से रोका नहीं जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की जानी है जोकि फिलहाल संभव नहीं है.

आपको बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया जा चुका है कि आधार कार्ड किसी के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता है. आधार कार्ड न होने पर किसी लाभार्थी को योजना के लाभों से वंचित रखना गलत है.

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