आरएसएस पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी काे आरएसएस पर की गयी टिप्पणी मामले में राहत दे दी है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गयी टिप्पणी मामले में आज उनकी दलिलों से संतुष्ट हो गया. राहुल गांधी ने दलील दी कि उन्होंने आरएसएस के पूरे संगठन पर टिप्पणी नहीं […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 24, 2016 3:25 PM

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी काे आरएसएस पर की गयी टिप्पणी मामले में राहत दे दी है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गयी टिप्पणी मामले में आज उनकी दलिलों से संतुष्ट हो गया. राहुल गांधी ने दलील दी कि उन्होंने आरएसएस के पूरे संगठन पर टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि उसके कुछ लोगों पर टिप्पणी की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा दर्ज कराये गये बयान के मुताबिक उन्होंने कभी आरएसएस को अपराधी संगठन नहीं बताया.

इससे पहले इस मामले में पिछले महीने 19 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा थाकियातो वे इस मामले में माफी मांगें या ट्रायल का सामना करें.शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि अगर आप माफी नहीं मांगतेहैं तो आपको ट्रायल फेस करनाहीहोगा.

शीर्ष अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को कहा था कि जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए. राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा में कहा था कि गांधी जी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हाथ था.

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