विदेशी चंदा मामले में केजरीवाल की पार्टी को राहत

नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. विदेशी चंदे मामले में सीबीआई से जांच कराने संबंधि याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. गौरतलब हो कि विदेशी चंदे का मामला सामने आने के बाद केजरीवाल की पार्टी आप पर सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर पार्टी […]

नयी दिल्ली : आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. विदेशी चंदे मामले में सीबीआई से जांच कराने संबंधि याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. गौरतलब हो कि विदेशी चंदे का मामला सामने आने के बाद केजरीवाल की पार्टी आप पर सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर पार्टी को कहां से चंदा आता है. इसे लेकर याचिकाकर्ता ने आम आदमी पार्टी पर अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग के आरोप के अलावा याचिका में गृह मंत्रालय के अधिकारियों की भूमिकी की जांच की भी मांग की थी.

इस मामले में कांग्रेस और एनडीए ने भी केजरीवाल की पार्टी को क्लीन चीट दिया था. पार्टियों ने कहा था कि पार्टी को जो चंदा मिला है वह भारतीय नागरिकों ने दिया था. इसे कानून या संविधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता. मामला यह था कि 2013 में विदेशी चंदा को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. पार्टी ने इन सभी आरोपों को झूठा करार दिया था. आम आदमी पार्टी ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि जो पार्टी को 30 करोड़ रुपये चंदे मिले थे वह प्रवासी भारतीयों ने दिए थे जो अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सिद्धांतों से प्यार करते हैं. यहां तक कि याचिका में अरविंद केजरीवाल के गत वर्ष दुबई और अमेरिका के दौरे पर भी सवाल उठाया गया था. साथ ही आरोप लगाया गया था कि यह पैसे किसी संदिग्ध संगठन के हो सकते हैं.

इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. याचिका कर्ता ने जो विदेशी चंदी की सीबीआई से जांच की मांग कि थी उस बात पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के वकील ने कहा कि फर्जी कंपनियों के चंदे के मामले में पार्टी ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है.

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