सुप्रीम कोर्ट ने आंख की रोशनी गवांने वाली लड़की को 1.72 करोड रुपये के मुआवजा का आदेश दिया

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही के कारण आंख की रोशनी गंवाने वाली लडकी को हर्जाने और चिकित्सा खर्च के तौर पर 1.72 करोड रुपये का भुगतान किया जाए. न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति एस ए बोबदे की खंडपीठ ने लडकी के […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 2, 2015 12:29 AM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही के कारण आंख की रोशनी गंवाने वाली लडकी को हर्जाने और चिकित्सा खर्च के तौर पर 1.72 करोड रुपये का भुगतान किया जाए. न्यायमूर्ति जे एस खेहर और न्यायमूर्ति एस ए बोबदे की खंडपीठ ने लडकी के पिता पी कृष्णकुमार की ओर से दायर याचिका को स्वीकृति प्रदान की.

पीठ ने बीते आठ अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. साल 1996 में चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में लडकी की आंख की सर्जरी हुई थी. इसके बाद से उसकी रोशनी चली गई. पीठ ने निर्देश दिया कि लडकी को हर्जाने के तौर पर 1.3 करोड रुपये और चिकित्सा खर्च के तौर पर 42.8 लाख रुपये का भुगतान किया जाए. उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग की ओर से तय हर्जाने की राशि में पांच लाख रुपये की बढोतरी कर दी.

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