अदालत ने मारपीट के मामले में गोवा के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने का आदेश दिया

पणजी: यहां की एक अदालत ने आज पुलिस को वर्ष 2006 में एक सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में दोषी पाए गए गोवा के पूर्व मंत्री फ्रांसिस्को मिक्की पचेको को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) पूजा कावलेकर ने पुलिस को अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को तामील करने […]

पणजी: यहां की एक अदालत ने आज पुलिस को वर्ष 2006 में एक सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में दोषी पाए गए गोवा के पूर्व मंत्री फ्रांसिस्को मिक्की पचेको को गिरफ्तार करने का आदेश दिया.

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) पूजा कावलेकर ने पुलिस को अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को तामील करने के लिए सात दिनों का वक्त दिया. उससे पहले अदालत ने इस मामले में सहायक लोक अभियोजक की राय ली थी.
सामाजिक कार्यकर्ता एयरेज ने पचेको को उच्चतम न्यायालय से दोषी ठहराए जाने के बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने की मांग करते हुए जेएमएफसी से संपर्क किया था. गोवा विकास पार्टी के विधायक ने शीर्ष अदालत से राहत नहीं मिलने पर पिछले सप्ताह मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. वह ग्रामीण विकास मंत्री थे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Tags

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >