INX Case : अदालत ने CBI को आरोपपत्र से कुछ दस्तावेज चिदंबरम, कार्ति को सौंपने का दिया आदेश

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सीबीआई को आदेश दिया कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को मुहैया करायी जाये. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 18, 2020 4:08 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सीबीआई को आदेश दिया कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को मुहैया करायी जाये. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को यह निर्देश दिये.

अदालत प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर मनीलॉड्रिंग के मुकदमे की भी सुनवाई कर रही थी. इस दौरान चिदंबरम और उनके पुत्र अदालत में उपस्थित थे.

दरअसल सीबीआई ने 15 मई, 2017 को आईएनएक्स मीडिया समूह को दी गई विदेशी निवेश प्रोमोशन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं को लेकर मामला दर्ज किया था, जिसके अनुसार चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए मिली इस मंजूरी के माध्यम से समूह ने विदेश से 305 करोड़ रुपये प्राप्त किये. बाद में इसी मामले में ईडी ने भी मनीलॉड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया था.

Next Article

Exit mobile version