New MV Act: गुजरात सरकार ने शहरों में हेलमेट पहनना वैकल्पिक बनाया

अहमदाबाद : संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कड़े प्रावधानों में एक और ढील देते हुए गुजरात सरकार ने बुधवार को नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर अनिवार्य हेलमेट नियम को शिथिल बना दिया लेकिन राजमार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य बना रहेगा. दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 5, 2019 9:32 PM

अहमदाबाद : संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कड़े प्रावधानों में एक और ढील देते हुए गुजरात सरकार ने बुधवार को नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर अनिवार्य हेलमेट नियम को शिथिल बना दिया लेकिन राजमार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य बना रहेगा.

दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना ऐच्छिक बनाने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने इस कानून के अनिवार्य हेलमेट नियम के विरुद्ध सरकार को कई प्रतिवेदन मिलने के बाद किया है. कुछ महीने पहले इस कानून में संशोधन किया गया था.

राज्य के परिवहन मंत्री ने बताया कि कई लोगों की शिकायतें थीं कि सब्जी खरीदने और अंतिम संस्कार में शामिल होने श्मशान जाते वक्त उन्हें हेलमेट को लेकर दिक्कतें होती हैं.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गांधीनगर में परिवहन मंत्री आर सी फालदू ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में हेलमेट पहनने के नियम को ऐच्छिक बनाने का निर्णय लिया है.

इस नियम में ढील का तात्पर्य है कि पुलिस गुजरात के शहरी क्षेत्र में दोपहिया वाहन सवारों के हेलमेट नहीं पहनने वाले पर उन पर जुर्माना नहीं लगा पाएगी.

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