सोशल मीडिया प्रोफाइल आधार से जोड़ने के मुद्दे पर जल्द फैसला लेने की जरूरतः सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया प्रोफाइलों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इस समय हमें नहीं मालूम कि क्या हम इस मुद्दे पर निर्णय कर सकते हैं या उच्च न्यायालय […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 13, 2019 3:07 PM

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया प्रोफाइलों को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर यथाशीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता है. न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने कहा कि इस समय हमें नहीं मालूम कि क्या हम इस मुद्दे पर निर्णय कर सकते हैं या उच्च न्यायालय फैसला करेगा.

पीठ ने यह भी कहा कि कि वह इस मामले के गुण दोष पर गौर नहीं करेगी और सिर्फ मद्रास, बंबई और मप्र उच्च न्यायालयों में लंबित ऐसे मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की फेसबुक की याचिका पर निर्णय करेगी.

केंद्र की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इन मामलों को उच्च न्यायालयों से शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है.

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