आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया को दी जमानत

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप- मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने उन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की […]

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप- मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने उन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की हत्या के प्रयास का आरोप लगाकर उनकी छवि ‘‘धूमिल” की है.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने 10,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर उन्हें राहत दी। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अपनी शिकायत में उन्होंने दावा किया कि दोनों आप नेताओं ने इस बारे में कई ट्वीट किये तथा उनके बयान को लेकर मीडिया में आयी खबरों से उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। इसके लिये उन्होंने न तो कोई अफसोस जताया और न ही माफी मांगी.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >