नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें रमजान के मद्देनजर मतदान के समय को परिवर्तित करने की मांग की गयी थी. अधिवक्ता निजामुद्दीन पाशा ने यह याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया था कि वह चुनाव आयोग को यह निर्देश दे कि वह मतदान के समय को सुबह सात बजे की बजाय सुबह पांच बजे से कर दे.
गौरतलब है कि छठे चरण के मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह कहा था कि वह रमजान को देखते हुए मतदान के समय में बदलाव करे, ताकि मुसलमान मतदाताओं को परेशानी ना हो, लेकिन चुनाव आयोग ने उस सलाह को दरकिनार कर दिया था. अब मात्र एक चरण का ही मतदान शेष है, इसलिए भी अब यह मांग बहुत व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती, ऐसा कोर्ट ने कहा.
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