सुप्रीम कोर्ट का निर्देश – आयोग मोदी और शाह के खिलाफ शिकायतों पर छह मई तक फैसला ले

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह द्वारा कथित रूप से आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी कांग्रेस की नौ शिकायतों पर छह मई तक निर्णय ले. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 2, 2019 4:41 PM

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह द्वारा कथित रूप से आचार संहिता का उल्लंघन करने संबंधी कांग्रेस की नौ शिकायतों पर छह मई तक निर्णय ले.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को निर्वाचन आयोग ने सूचित किया कि मोदी और शाह के खिलाफ आचार संहिता के कथित उल्लंघन के संबंध में कांग्रेस की 11 में से दो शिकायतों पर फैसला किया जा चुका है. असम के सिलचर से कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्होंने इन दोनों के खिलाफ आयोग में 11 शिकायतें की थीं, लेकिन अभी तक सिर्फ दो पर ही फैसला हुआ है. पीठ ने कहा, याचिकाकर्ताओं के शेष प्रतिवेदनों पर निर्वाचन आयोग इस मामले में सोमवार को (छह मई) सुनवाई होने से पहले निर्णय लेगा.

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