सुप्रीम कोर्ट का सहारा प्रमुख को 28 फरवरी को पेश होने का निर्देश

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को निर्देश दिया कि वह सेबी-सहारा मामले में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 25,700 करोड़ रुपये जमा नहीं करने के मामले में 28 फरवरी को उसके समक्ष पेश हों. शीर्ष अदालत ने कहा उसके अंतिम आदेश में सहारा को राशि […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को निर्देश दिया कि वह सेबी-सहारा मामले में निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए 25,700 करोड़ रुपये जमा नहीं करने के मामले में 28 फरवरी को उसके समक्ष पेश हों.

शीर्ष अदालत ने कहा उसके अंतिम आदेश में सहारा को राशि का बंदोबस्त करने के लिए छह महीने का समय दिया गया था, लेकिन इस अवधि में जो कुछ हुआ, उससे अदालत का भरोसा मजबूत नहीं होता. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि समूह ने केवल 15 हजार करोड़ रुपये जमा किये हैं. पीठ में न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति एसके कौल भी हैं. पीठ ने रॉय और अन्य निदेशकों को पिछले आदेशों का पालन करने के लिए और समय देने से मना कर दिया. पीठ ने कहा कि उसने मामले पर आगे बढ़ने का फैसला किया है ताकि कानून अपना काम करे. पीठ ने रॉय और अन्य निदेशकों से अगली सुनवाई की तारीख पर निजी तौर पर पेश होने का निर्देश दिया.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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