सीबीआइ विवाद : सीवीसी जांच में वर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं, आयोग का पक्ष आज सुनेगा कोर्ट

नयी दिल्ली : सीबीआइ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सीवीसी का पक्ष सुनेगा. न्यायालय ने सीवीसी को निर्देश दिया था कि वह सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की अपनी प्रारंभिक जांच दो हफ्ते के भीतर पूरी करे. केंद्र सरकार ने वर्मा से सारे अधिकार वापस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेज दिया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 12, 2018 7:15 AM
नयी दिल्ली : सीबीआइ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सीवीसी का पक्ष सुनेगा. न्यायालय ने सीवीसी को निर्देश दिया था कि वह सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की अपनी प्रारंभिक जांच दो हफ्ते के भीतर पूरी करे.
केंद्र सरकार ने वर्मा से सारे अधिकार वापस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है. सोमवार को होने वाली सुनवाई अहम है, क्योंकि वर्मा केवी चौधरी की अध्यक्षता वाले सीवीसी के समक्ष पेश होते रहे हैं.
समझा जाता है कि उन्होंने सीबीआइ के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा अपने खिलाफ लगाये गये आरोपों को बिंदुवार तरीके से नकारा है. वर्मा और अस्थाना ने एक-दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे, जिसके बाद विवाद काफी गहरा गया था. सूत्रों के मुताबिक, सीवीसी को जांच में वर्मा के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं.
रिपोर्ट में सीबीआइ के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा दिये गये विभिन्न सबूतों की जांच हुई है, जिसमें अस्थाना द्वारा वर्मा पर लगाये गये आरोपों में कुछ भी ठोस सामने नहीं आया है. अस्थाना ने वर्मा पर हैदराबाद के व्यवसायी सतीश बाबू सना से दो करोड़ रुपये घूस के तौर पर लेने का आरोप लगाया है.

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