अयोग्य ठहराए गए अन्नाद्रमुक विधायकों पर आज आयेगा अदालत का फैसला
चेन्नई : अन्नाद्रमुक के बागी नेता टीटीवी दिनाकरण के करीबी 18 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय गुरूवार को फैसला सुनायेगा. इस मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम. सुंदर ने 14 जून को जो फैसला सुनाया था उसमें दोनों की राय भिन्न थी. इसके बाद न्यायमूर्ति […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
October 25, 2018 11:07 AM
चेन्नई : अन्नाद्रमुक के बागी नेता टीटीवी दिनाकरण के करीबी 18 विधायकों को अयोग्य ठहराये जाने के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय गुरूवार को फैसला सुनायेगा. इस मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम. सुंदर ने 14 जून को जो फैसला सुनाया था उसमें दोनों की राय भिन्न थी. इसके बाद न्यायमूर्ति एम. सत्यनारायणन ने मामले की सुनवाई की .
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फैसले में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने विधायकों की अयोग्यता बरकरार रखी थी, जबकि न्यायमूर्ति सुंदर ने इसे रद्द करने का फैसला सुनाया था. बीते साल 18 सितम्बर को अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को दलबदल निरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इन विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा था कि मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी में उनका विश्वास नहीं है.
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