कोर्ट ने रमानी के खिलाफ अकबर के मानहानि मामले का लिया संज्ञान, 31 को होगा बयान दर्ज

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर की आपराधिक मानहानि शिकायत का बृहस्पतिवार को संज्ञान लिया और उनके बयान को दर्ज कराने की तारीख 31 अक्तूबर तय की. रमानी ने अकबर पर करीब 20 साल पहले यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 18, 2018 4:45 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ एमजे अकबर की आपराधिक मानहानि शिकायत का बृहस्पतिवार को संज्ञान लिया और उनके बयान को दर्ज कराने की तारीख 31 अक्तूबर तय की. रमानी ने अकबर पर करीब 20 साल पहले यौन दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है.

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अकबर की वकील गीता लूथरा की दलीलों पर विचार किया. लूथरा ने यह आरोप लगाने के लिए रमानी के विभिन्न ट्वीट का जिक्र किया कि उनसे पूर्व केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री की प्रतिष्ठा की अपूरणीय क्षति हुई है. उन्होंने कहा कि अकबर ने उत्पीड़न के आरोपों के चलते विदेश राज्यमंत्री के पद से बुधवार को इस्तीफा दे दिया और यह उनकी प्रतिष्ठा को हुई क्षति को दर्शाता है.

लूथरा ने अकबर की बतौर पत्रकार प्रतिष्ठा का उल्लेख किया और अदालत से उनकी शिकायत का संज्ञान लेने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि इन आरोपों से 40 सालों में बनी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है. अदालत ने अकबर के बयान को दर्ज कराने के लिए मामले की सुनवाई की तारीख 31 अक्तूबर तय की. अदालत यदि उनके बयान से संतुष्ट होती है तो वह रमानी को पेशी और मानहानि की शिकायत का सामना के लिए नोटिस जारी कर सकती है.

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