गैंगस्‍टर अबू सलेम को 7 साल का कठोर कारावास, व्‍यवसायी से मांगी थी 5 करोड़ रंगदारी

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2002 में राजधानी के एक व्यवसायी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के लिए गैंगस्टर अबू सलेम को गुरुवार को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया. […]

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2002 में राजधानी के एक व्यवसायी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के लिए गैंगस्टर अबू सलेम को गुरुवार को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी.

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह आदेश पारित किया. सलेम को मामले में 26 मई को दोषी ठहराया गया था. उगाही मांगने का यह मामला दिल्ली में दर्ज किया गया था.

मामले में आरोप लगाया था कि सलेम ने दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश निवासी, व्यवसायी अशोक गुप्ता से पांच करोड़ रुपये रंगदारी के रूप में मांगे थे.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >