टीवी साक्षात्कार मामला : चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भेजा गया नोटिस लिया वापस

नयी‍ दिल्ली : टीवी साक्षात्कार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस को चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है. इसके साथ ही आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक कमिटी के गठन के निर्देश दिया है. चुनाव आयोग ने गुरुवार को यह […]

नयी‍ दिल्ली : टीवी साक्षात्कार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस को चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है. इसके साथ ही आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक कमिटी के गठन के निर्देश दिया है.
चुनाव आयोग ने गुरुवार को यह साफ कर दिया था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा बुधवार को टीवी चैनलों पर दिये गये साक्षात्कार मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया. चुनाव आयुक्त अचल कुमार ज्योति ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गयी है, बल्कि आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में उन्हें केवल नोटिस जारी किया गया. उन्होंने यह भी कहा था कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में नोटिस जारी कर पांच दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया.
आयोग ने भाजपा से शिकायत मिलने के बाद गांधी को चैनलों को साक्षात्कार देकर आचार संहिता और चुनाव कानून के प्रावधानों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया. चुनाव आयोग के नोटिस में कहा गया था कि टेलीविजन साक्षात्कार चुनावी मामले की परिभाषा में आते हैं और कानून का उल्लंघन हैं.
* क्या था भाजपा का आरोप
गुजरात में अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के एक दिन पहले गुजराती टीवी चैनलों पर राहुल गांधी के साक्षात्कार प्रसारित होने को लेकर भाजपा ने आरोप लगाया था कि वह गुजरात चुनाव में हार के भय से इतने हताश हो गए हैं कि उन्होंने राज्य में अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले मीडिया को साक्षात्कार देकर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया.

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