Gopalganj News : दिल्ली के शराब तस्कर को मिली छह वर्ष की सजा, एक लाख का जुर्माना

शराब तस्करी के एक गंभीर मामले में जिला जज-13 दीपक सिंह वर्मा की उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को छह वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है.

By SHAH ABID HUSSAIN | September 24, 2025 8:39 PM

गोपालगंज. शराब तस्करी के एक गंभीर मामले में जिला जज-13 दीपक सिंह वर्मा की उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को छह वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपित को छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. दोषी ठहराया गया आरोपित हरिशंकर, उत्तर पश्चिम दिल्ली के शालीमार थाना क्षेत्र निवासी रघुनाथ का पुत्र है. कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. इस मामले में अभियोजन की ओर से स्पेशल लोक अभियोजक (उत्पाद) अवधेश प्रसाद तथा बचाव पक्ष से गिरिजेश मिश्रा ने अपनी दलीलें पेश कीं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया. मामला 17 नवंबर, 2024 का है, जब श्रीपुर थाने के तत्कालीन थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि शराब तस्कर एक गाड़ी से भारी मात्रा में शराब लेकर आ रहा है. तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने सभी संभावित रास्तों पर चेकिंग शुरू कर दी. इसी दौरान दक्षिण दिशा से एक मैजिक गाड़ी आती दिखी. पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक गाड़ी मोड़कर भागने लगा. पीछा कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया. गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 337 लीटर देसी शराब बोरों में छिपाकर रखी गयी थी, जिसे अन्य सामान से ढका गया था. गाड़ी जब्त कर चालक हरिशंकर को गिरफ्तार किया गया. इस संबंध में श्रीपुर थाने में कांड संख्या 213/25 दर्ज किया गया था. जांच में पता चला कि शराब हरियाणा के सोनीपत से बिहार के दरभंगा भेजी जा रही थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है