ऋण के वादों के निबटारे में रिजर्व बैंक के निर्देश का अनुपालन करें बैंक : जिला जज

राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए बैंक पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी

औरंगाबाद शहर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राज कुमार द्वारा 13 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए बैंक पदाधिकारियों व प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी. इसमें पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख, अग्रणी बैंक प्रबंधक आनंद वर्धन, क्षेत्रीय प्रबंधक, बिहार ग्रामीण बैंक के प्रतिनिधि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक अनुपम कुमार तथा बैंकिग उप समाहर्ता रितेश कुमार यादव शामिल हुए. इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बैंकिंग से जुडे सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देश के अनुरूप बैंक ऋण से संबंधित मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण करायें तथा पक्षकारों को अधिक से अधिक राहत प्रदान करें. जिला जज द्वारा उपस्थित बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े पदाधिकारियों को कहा गया कि सरकारी अनुदान पर बैंक शाखाओं द्वारा सूद लगाने तथा वसूलने की कार्रवाई से संबंधित मामला प्रकाश में आया है. इसके लिए सभी बैंक से जुड़े पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये जिससे कि राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके. जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण से जुड़े मामले में पक्षकार अधिक राहत पाने के उद्देश्य से आते हैं. इसलिए ऐसे मामलों में बैंक से जुड़े सभी पदाधिकारियों को लचीला रूप अपनाकर ऋण वादों का निस्तारण करना चाहिए और ऋण से जुडे जिन मामलों में अनुदान दिया जा सकता है उसका लाभ ऋणधारियों को प्राप्त हो, इस प्रक्रिया का अनुपालन भी आवश्यक रूप से करना चाहिए. इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल भी उपस्थित रहीं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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By SUDHIR KUMAR SINGH

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