सलमान खान को मुंबई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, याचिका हुई खारिज, जानें पूरा मामला

मुंबई की सिविल कोर्ट 21 जनवरी को अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) के अपने पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करेगी.

By Prabhat Khabar Print Desk | January 15, 2022 6:41 AM

मुंबई की सिविल कोर्ट 21 जनवरी को अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) के अपने पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई करेगी. मुंबई के बांद्रा इलाके के गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहने वाले सलमान का पनवेल में एक फार्महाउस है. मुंबई के मलाड निवासी केतन, सलमान के फार्महाउस के ठीक बगल में पनवेल की एक पहाड़ी पर एक भूखंड के मालिक हैं. सलमान के मुताबिक केतन ने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए उन्हें बदनाम किया था. शो में भाग लेने वाले दो अन्य लोगों को भी सूट में डाल दिया गया है.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, सलमान की याचिका में कहा गया है कि अदालत को उन्हें एक अस्थायी आदेश और निषेधाज्ञा द्वारा “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोड / अपलोड करने, पोस्ट करने, फिर से पोस्ट करने, ट्वीट करने, रीट्वीट करने, साक्षात्कार देने, संबंधित, संचार करने से रोकना चाहिए। , होस्ट करना, प्रिंट करना, प्रकाशित करना, जारी करना, प्रसारित करना, प्रसारित करना, कोई और या अन्य मानहानिकारक सामग्री और/या अपमानजनक टिप्पणी करना या कोई और या अन्य मानहानिकारक सामग्री, दुर्भावनापूर्ण या निंदनीय बयान, ट्वीट, वीडियो, संचार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह से संचालित और संचालित करने वाले फार्महाउस शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है. किसी भी रूप में प्रत्यक्ष और/अथवा परोक्ष रूप से जो भी हो.”

शुक्रवार को सिटी सिविल कोर्ट में न्यायाधीश अनिल एच लद्दाद के समक्ष यह मुकदमा सुनवाई के लिए आया. सलमान का प्रतिनिधित्व करने वाली कानूनी फर्म डीएसके लीगल के वकीलों ने निषेधाज्ञा देने के लिए दबाव डाला. हालांकि, केतन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील आभा सिंह और आदित्य प्रताप ने यह कहकर इसका कड़ा विरोध किया कि उन्हें कल शाम को कागजात मिल गए थे और वे पूरे मुकदमे को नहीं देख पाए थे. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कोई तात्कालिकता नहीं है और अगर सलमान मुकदमा दायर करने के लिए एक महीने तक इंतजार कर सकते हैं, तो केतन को उनके जवाब के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए.

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न्यायाधीश लद्दाद ने सिंह और प्रताप को केतन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का फैसला किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया.

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