उच्च न्यायालय ने सलमान खान को राहत दी

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने एक निजी न्यूज चैनल को ‘हिट एंड रन’ मामले पर बना कार्यक्रम प्रसारित करने से रोक कर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को अंतरिम राहत दे दी. सलमान ‘हिट एंड रन’ मामले में आरोपी हैं और मुकदमे का सामना कर रहे हैं. अदालत ने 30 मई को एक अंग्रेजी न्यूज चैनल […]

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने एक निजी न्यूज चैनल को ‘हिट एंड रन’ मामले पर बना कार्यक्रम प्रसारित करने से रोक कर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को अंतरिम राहत दे दी. सलमान ‘हिट एंड रन’ मामले में आरोपी हैं और मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

अदालत ने 30 मई को एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को ‘हिट एंड रन केस’ शीर्षक से कार्यक्रम प्रसारित करने या उसे इंटरनेट पर डालने से रोक दिया था. न्यायमूर्ति एस सी गुप्ते ने मामले की सुनवाई 16 जून तक स्थगित करते हुए सलमान को अगले आदेश तक अंतरिम राहत दे दी.

टीवी चैनल ने पहले यह कार्यक्रम 21 मई को प्रसारित किया था. अदालत का रुख करने वाले सलमान ने दलील दी कि कार्यक्रम में लगाए गए आरोप मानहानि करने वाले थे और चैनल पूरे मामले को नाटकीय तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा था. सलमान ने कार्यक्रम को फिर से प्रसारित करने पर रोक की भी मांग की थी. अभिनेता के वकील ने 30 मई को दलील दी थी कि कार्यक्रम मामले को उनके मुवक्किल के खिलाफ प्रभावित करेगा और इससे पूर्वाग्रह कायम होगा.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >