UGC Guidelines For Physical Fitness: यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने स्टूडेंट्स के फिजिक हेल्थ, स्पोर्ट्स में उनकी एक्टिव भागीदारी और मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. यह नियम देशभर के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी पर लागू होंगे.
यूजीसी की इस नई व्यवस्था के तहत ऐसा केंद्र बनाया जाएगा, जिसमें काउंसिलर, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट और फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट शामिल होंगे. UGC ने ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है. UGC ने कहा कि स्टूडेंट्स के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा और इसे सिंगल विंडो सपोर्ट सिस्टम के तहत सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में शामिल करना अनिवार्य होगा.
स्टूडेंट्स की मिलेगी ये-ये सहायता
- छात्रों को आमने-सामने काउंसलिंग की सुविधा दी जाएगी.
- ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए भी मदद उपलब्ध होगी.
- जरूरत पड़ने पर हेल्पलाइन सेवा का सहारा लिया जा सकेगा.
- छात्रों के लिए ग्रुप सेशन आयोजित किए जाएंगे.
- संस्थान तनाव या मेंटल प्रेशर से जूझ रहे छात्रों का रिकॉर्ड रखेंगे.
- समय पर सहायता देकर ड्रॉपआउट की समस्या को कम करने की कोशिश की जाएगी.
यूजीसी ने कहा हर स्टूडेंट की जाएगी मदद
आधिकारिक नोटिस के अनुसार, SSC में आवश्यक संसाधन होने चाहिए, जैसे योग्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर, विशेषज्ञ तथा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आकलन से जुड़े उपकरण. इनकी मदद से छात्रों को जागरूक किया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और उन्हें उचित मार्गदर्शन तथा काउंसलिंग दी जाएगी, ताकि वे आत्मविश्वास के साथ अपने करियर लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकें.
कैंपस में सेफ और अच्छा माहौल हो
UGC ने विश्वविद्यालयों से यह भी कहा है कि कैंपस में ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे छात्र पढ़ाई के साथ-साथ सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग ले सकें. इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, इंटर्नशिप, फील्ड ट्रेनिंग और सामुदायिक सेवा जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है.
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