अब ई-रिक्शा खरीदने के लिए मिलेगा सरकारी लोन, बस करना होगा यह काम

E-Rickshaw Kalyan Yojana: ई-रिक्शा कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है. ई-रिक्शा जैसे पर्यावरण-अनुकूल वाहन के माध्यम से युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके.

By Abhishek Pandey | January 7, 2026 10:52 AM

E-Rickshaw Kalyan Yojana: बेरोजगारी आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ई-रिक्शा कल्याण योजना की शुरुआत की है. सहकारिता विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के तहत युवा ई-रिक्शा खरीदकर अपनी आय का साधन बना सकते हैं.

योजना का उद्देश्य

ई-रिक्शा कल्याण योजना (E-Rickshaw Kalyan Yojana) का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है. ई-रिक्शा जैसे पर्यावरण-अनुकूल वाहन के माध्यम से युवाओं को स्वरोज़गार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके.

योजना के प्रमुख लाभ

इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है. इसके अलावा लाभार्थी केंद्र सरकार की बीमा योजनाओं का भी लाभ ले सकते हैं. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल ₹12 वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को ₹330 वार्षिक प्रीमियम पर जीवन बीमा सुविधा.

आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन)

ई-रिक्शा खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदक को अपने नज़दीकी सहकारी बैंक में जाकर आवेदन करना होगा.

  • संबंधित सहकारी बैंक से आवेदन पत्र प्राप्त करें
  • बैंक में खाता खोलना अनिवार्य है
  • आवेदक और उसके दो जमानतदारों को बैंक का नाममात्र सदस्य बनाया जाएगा.
  • आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करें.
  • आवेदन की जांच के बाद बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाता है. स्वीकृति मिलने पर ऋण की राशि सीधे ई-रिक्शा डीलर को जारी की जाती है. इसके बाद लाभार्थी को ऋण राशि का भुगतान दैनिक या मासिक किस्तों में 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ करना होता है.

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.

  • ई-रिक्शा डीलर का कोटेशन
  • दो जमानतदारों का विवरण
  • उत्तराखंड स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • संबंधित सहकारी बैंक का बैंक स्टेटमेंट
  • स्थानीय पते वाला वोटर आईडी कार्ड
  • बिजली या पानी का बिल
  • वैध ड्राइविंग लाइसेंस
  • किराए के मकान में रहने वालों के लिए किरायानामा प्रमाण पत्र

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