PAN या Aadhaar की जानकारी छिपाई तो टीडीएस और टीसीएस में 25% की छूट नहीं मिलेगी

यदि आप आयकर से जुड़े मामलों में पैन (PAN) या फिर आधार (Aadhaar) का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप मोदी सरकार की ओर से घोषित राहत पैकेज से मिलने वाले फायदों से वंचित रह सकते हैं.

By Prabhat Khabar Print Desk | May 15, 2020 8:24 PM

नयी दिल्ली : यदि आप आयकर से जुड़े मामलों में पैन (PAN) या फिर आधार (Aadhaar) का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप मोदी सरकार की ओर से घोषित राहत पैकेज से मिलने वाले फायदों से वंचित रह सकते हैं. खासकर, यदि आप नौकरी-पेशा या कारोबारी हैं, तब तो आपके लिए इन दोनों का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, अन्यथा आप टीडीएस यानी स्रोत पर टैक्स की कटौती और टीसीएस यानी स्रोत पर टैक्स कलेक्शन की दरों में हुई 25 फीसदी की कटौती का लाभ वंचित रह जाएंगे.

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पहले टीडीएस और टीसीएस को जानिए : दरअसल, प्रत्यक्ष कर व्यवस्था अथवा डाइरेक्ट टैक्स सिस्टम के तहत सरकार की ओर से दो प्रकार के टैक्स वसूले जाते हैं, जिन्हें आयकर नियमों के तहत आमदनी के स्रोत पर टैक्स की कटौती यानी टीडीएस और आमदनी के स्रोत पर टैक्स का संग्रह यानी टीसीएस कहा जाता है. इन दोनों व्यवस्थाओं के तहत सरकार टैक्स की वसूली करती है. अब नौकरी-पेशा या पेशेवरों को इन दोनों ही मामलों में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. सामान्यतया टीडीएस अगल-अलग तरह के आय के स्रोतों पर काटा जाता है. इसमें वेतन, निवेश पर ब्याज, पेशेवर शुल्क, कमीशन, ब्रोकरेज आदि को शामिल किया गया है, तो वहीं टीसीएस के तहत कारोबारियों और खरीदारों को शामिल किया गया है. टीसीएस के तहत यदि कोई खरीदार किसी दुकानदार से कोई सामान खरीदता है, तो इसके बदले में दुकानदार को टैक्स का भुगतान करना पड़ता है.

कैसे रहेंगे कटौती का लाभ पाने से वंचित : हर नौकरी-पेशा, कारोबारी और पेशेवरों को यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वे टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25 फीसदी की कटौती से वंचित कैसे रहेंगे? इसे आप आसान तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने समय अपने पैन या आधार से जुड़ी जानकारियां आयकर विभाग को नहीं दिए हैं, उन्हें टीडीएस और टीसीएस की दरों में कटौती का लाभ नहीं मिलेगा. आपको पता ही है कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश में लागू लॉकडाउन से प्रभावितों को आर्थिक मदद के लिए सरकार ने पिछले दिनों राहत पैकेज देने का ऐलान किया है. इसी सिलसिले में टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25 फीसदी कटौती करने का ऐलान किया है. हालांकि, यह कटौती नॉन सैलरीड भुगतान पर भी लागू होगा. आयकर विभाग की ओर से इसका लाभ 31 मार्च 2021 तक दिया जाएगा.

किसे नहीं मिलेगा छूट का लाभ : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा गुरुवार को जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पैन अथवा आधार से संबंधित जानकारी नहीं उपलब्ध कराने वालों को टीडीएस और टीसीएस की दरों में कटौती का लाभ नहीं मिलेगा. इन दोनों की जानकारी छुपाने वालों को पुरानी दरों के आधार पर ही टीडीएस और टीसीएस की दरों क्का भुगतान करना होगा. सीबीडीटी के नियमों के अनुसार, यदि आयकर कानून की धारा 206AA के तहत 20 फीसदी टैक्स कटौती बनती है, तो पैन और आधार से संबंधित जानकारी नहीं उपलब्ध कराने वाले लोगों को 20 फीसदी की दर से ही भुगतान भी करना होगा. उन्हें 25 फीसदी कटौती का लाभ नहीं मिलेगा.

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