Sahara Refund: सहारा रिफंड अपडेट: CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल पर उन निवेशकों के लिए ‘री-सबमिशन’ का विकल्प लाइव हो गया है, जिन्हें पहले ‘कमी’ (Deficiency) का मैसेज मिला था. अब आप अपनी गलतियों को सुधारकर फिर से दावा पेश कर सकते हैं. सफल आवेदन के बाद, सरकार 45 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करेगी.
री-सबमिशन (Resubmission) कैसे करें? स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
यदि आपके क्लेम में कमी बताई गई थी, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें:
- आधिकारिक लिंक: सबसे पहले सहारा री-सबमिशन पोर्टल पर जाएं.
- लॉगिन: अपना क्लेम रिक्वेस्ट नंबर (CRN) और कैप्चा कोड भरकर वैलिडेट करें.
- त्रुटि सुधारें: पोर्टल पर बताई गई कमियों के अनुसार सही दस्तावेज अपलोड करें या गलत जानकारी को अपडेट करें.
- सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को दोबारा सबमिट करें.
- प्रोसेसिंग समय: आवेदन के 30 दिनों के भीतर जांच होगी और उसके बाद अगले 15 दिनों में भुगतान का निर्णय लिया जाएगा.
सहारा रिफंड की नई व्यवस्था: क्या बदला है?
- क्लेम की सीमा: अब निवेशक 10 लाख रुपये तक के कुल क्लेम के लिए री-सबमिशन कर सकते हैं. इससे पहले केवल छोटे अमाउंट वाले निवेशकों को ही यह मौका मिल रहा था.
- पुराना भुगतान: जिन निवेशकों के दस्तावेज सही थे, उन्हें पहले ही प्रति आवेदन ₹50,000 तक की राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा चुकी है.
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश: यह पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा-सेबी रिफंड खाते से ₹5,000 करोड़ केंद्रीय रजिस्ट्रार (CRCS) को ट्रांसफर करने के आदेश के बाद शुरू हुई है.
Also Read: सेंसेक्स 77,000 के पार, निफ्टी में 134 अंकों की बढ़त; बैंकिंग और आईटी शेयरों में चमक
