Railways: ठंड में ट्रेन हुई लेट? जानें टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड कैसे मिलेगा

Railways: सर्दियों में घने कोहरे की वजह से भारतीय रेल के संचालन पर काफी प्रभाव पड़ता है. उत्तर भारत के राज्यों में ठंड के कारण कई बार ट्रेनें घंटों लेट हो जाती हैं या फिर कैंसिल करनी पड़ती हैं. ऐसे में यात्रियों के मन में यह सवाल आता है कि ट्रेन लेट होने पर टिकट कैंसिल करने पर क्या उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा?

Railways: सर्दियों में घने कोहरे की वजह से भारतीय रेल के संचालन पर काफी प्रभाव पड़ता है. उत्तर भारत के राज्यों में ठंड के कारण कई बार ट्रेनें घंटों लेट हो जाती हैं या फिर कैंसिल करनी पड़ती हैं. ऐसे में यात्रियों के मन में यह सवाल आता है कि ट्रेन लेट होने पर टिकट कैंसिल करने पर क्या उन्हें पूरा रिफंड मिलेगा? भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए ऐसे मामलों में रिफंड पाने के नियम तय किए हैं. आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से.

कब मिलेगा पूरा रिफंड?

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक यदि ट्रेन तीन घंटे या उससे ज्यादा देरी से चल रही हो तो यात्री टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और पूरा रिफंड पाने का अधिकार रखते हैं. लेकिन यह नियम सामान्य टिकट पर लागू होता है. अगर यात्री ने तत्काल टिकट बुक किया है तो टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा. रिफंड क्लेम करने के लिए यात्री को टिकट डिपॉजिट रसीद (Ticket Deposit Receipt – TDR) फाइल करनी होती है.

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कैसे करें टीडीआर फाइल?

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टीडीआर फाइल की जा सकती है.

ऑनलाइन प्रक्रिया:

  1. IRCTC पोर्टल पर लॉग-इन करें: सबसे पहले अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करें.
  2. TDR ऑप्शन चुनें: ‘Services’ सेक्शन में जाकर “File Ticket Deposit Receipt (TDR)” पर क्लिक करें.
  3. My Transactions पर जाएं: इस विकल्प को चुनने के बाद “File TDR” का ऑप्शन शो होगा.
  4. जानकारी भरें: सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद सबमिट करें.
  5. क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट करें: सबमिट करने के बाद आपकी क्लेम रिक्वेस्ट रेलवे को भेजी जाएगी. रिक्वेस्ट स्वीकार होने पर रिफंड जारी कर दिया जाएगा.

ऑफलाइन प्रक्रिया:

  1. अपने नजदीकी रेलवे टिकट काउंटर पर जाएं.
  2. टिकट सरेंडर करें और टिकट डिपॉजिट रसीद प्राप्त करें.
  3. रिफंड क्लेम प्रक्रिया पूरी होने पर राशि बैंक खाते में भेज दी जाएगी.

कितना समय लगेगा रिफंड में?

रेलवे द्वारा रिफंड जारी करने में न्यूनतम 90 दिन का समय लगता है. रिफंड की राशि उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जिससे टिकट बुक किया गया था.

ट्रेन कैंसिल होने पर क्या करें?

अगर ट्रेन पूरी तरह से कैंसिल हो जाती है तो यात्रियों को टिकट की पूरी राशि वापस मिल जाती है. ऐसे मामलों में यात्रियों को टीडीआर फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती.

ध्यान देने योग्य बातें:

  1. केवल उन मामलों में रिफंड मिलेगा जहां ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक लेट हो.
  2. तत्काल टिकट पर रिफंड का कोई प्रावधान न���ीं है.
  3. फाइलिंग के समय सही जानकारी दें ताकि रिफंड प्रक्रिया में कोई बाधा न आए.

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लेखक के बारे में

By Abhishek pandey

अभिषेक पाण्डेय पिछले तीन वर्षों से प्रभात खबर में डिजिटल जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। वे बिजनेस और अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग, बजट, सरकारी योजनाएं, MSME, कृषि और इंडस्ट्री जैसे विषयों पर उनकी अच्छी पकड़ है। वे रिसर्च के साथ ऐसी खबरें और एक्सप्लेनर तैयार करते हैं, जिन्हें आम लोग भी आसानी से समझ सकें। इसके अलावा यूटिलिटी न्यूज और सक्सेस स्टोरीज लिखने में भी उनकी खास रुचि है।

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अभिषेक ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से की है, जिसे पत्रकारिता की दुनिया में 'दादा माखनलाल की बगिया' भी कहा जाता है।

करियर की शुरुआत उन्होंने राजस्थान पत्रिका के साथ की, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा। इसके बाद वे प्रभात खबर से जुड़े और पिछले तीन वर्षों से डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं।

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अभिषेक पाण्डेय ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई की है। यहां उन्होंने रिपोर्टिंग, डिजिटल मीडिया, न्यूज़ राइटिंग, वीडियो प्रोडक्शन और मल्टीमीडिया जर्नलिज्म की बारीकियां सीखीं, जिनका इस्तेमाल वे आज अपनी पत्रकारिता में कर रहे हैं।

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