PM Kisan Maandhan Yojana: बढ़ती उम्र के साथ आमदनी की चिंता लगभग हर किसी को होती है. खासकर उस समय, जब शरीर पहले की तरह काम करने में सक्षम न रहे और कमाई का कोई नियमित जरिया भी न हो. किसानों के लिए यह चिंता और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि उनकी आय काफी हद तक खेती पर निर्भर रहती है. ऐसे में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत बन सकती है. इस योजना के तहत पात्र किसानों हर महीने 3000 रुपये की पेंशन देती है.
हालांकि इसके लिए किसान को अपनी उम्र के अनुसार नियमित योगदान करना होता है. 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाले किसान को सिर्फ 55 रुपये प्रति माह जमा करने होते हैं. केंद्र सरकार भी इतनी ही राशि उसके पेंशन खाते में जमा करती है.
क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है. इसे 12 सितंबर 2019 को शुरू किया गया था. योजना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग करता है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ मिलकर लागू किया जा रहा है. पात्र किसान को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है.
PIB के मुताबिक 6 फरवरी 2026 तक देशभर में 24,96,252 किसान इस योजना में नामांकन करा चुके थे. फरवरी 2026 तक योजना के क्रियान्वयन और विस्तार पर 540.66 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया था.
55 रुपये जमा करने पर कैसे मिलेगी 3000 रुपये पेंशन?
यहां यह समझना जरूरी है कि सभी किसानों को केवल 55 रुपये प्रतिमाह नहीं देने होते. किसान का मासिक योगदान इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस उम्र में योजना से जुड़ रहा है. अगर कोई किसान 18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ता है तो उसे 55 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे. केंद्र सरकार भी उसके खाते में 55 रुपये जमा करेगी. इस तरह पेंशन फंड में हर महीने कुल 110 रुपये जाएंगे. किसान को यह योगदान 60 साल की उम्र तक करना होगा. वहीं 40 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाले किसान को 200 रुपये प्रति माह देना होगा और सरकार भी 200 रुपये का समान योगदान करेगी.
उम्र के अनुसार कितना देना होगा पैसा?
| योजना से जुड़ने की उम्र | किसान का मासिक योगदान | सरकार का मासिक योगदान |
| 18 साल | ₹55 | ₹55 |
| 20 साल | ₹61 | ₹61 |
| 25 साल | ₹80 | ₹80 |
| 30 साल | ₹105 | ₹105 |
| 35 साल | ₹150 | ₹150 |
| 36 साल | ₹160 | ₹160 |
| 37 साल | ₹170 | ₹170 |
| 38 साल | ₹180 | ₹180 |
| 39 साल | ₹190 | ₹190 |
| 40 साल | ₹200 | ₹200 |
यानी किसान जितनी कम उम्र में योजना से जुड़ता है, उसका मासिक योगदान उतना ही कम रहता है.
कैसे करें PM किसान मानधन योजना में आवेदन?
पात्र किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर योजना में नामांकन करा सकते हैं. आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है. मोबाइल नंबर का इस्तेमाल OTP सत्यापन के लिए किया जाता है. CSC पर किसान की जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाती है. बैंक खाते से नियमित योगदान कटने के लिए ऑटो-डेबिट मैंडेट लिया जाता है. पहली किस्त डिजिटल तरीके से जमा होने के बाद किसान को पेंशन अकाउंट नंबर और पेंशन कार्ड मिलता है.
इसके बाद तय योगदान किसान के बैंक खाते से अपने आप कटता रहता है. किसान मासिक, तिमाही, चार महीने में एक बार या छह महीने में योगदान देने का विकल्प चुन सकते हैं. पात्र किसान चाहें तो PM-KISAN के तहत मिलने वाली राशि से भी PM-KMY का योगदान कराने का विकल्प चुन सकते हैं.
किन किसानों को मिल सकता है योजना का लाभ?
PM किसान मानधन योजना में छोटे और सीमांत किसान शामिल हो सकते हैं. योजना में आवेदन करते समय किसान की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. किसान के पास अधिकतम दो हेक्टेयर तक खेती योग्य जमीन होनी चाहिए और उसका नाम संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड में 1 अगस्त 2019 तक दर्ज होना चाहिए.
Also Read: रोजाना करें 2 से 5 रुपये जमा, हर महीने मिलेगा 3000 रुपये पेंशन, यहां जानें सरकारी स्कीम की डिटेल
