Aadhaar-PAN Card Link: अब तक नहीं किया पैन-आधार लिंक? रुक जाएंगे आपके ये जरूरी काम

Aadhaar PAN Card Link: अगर आपने भी अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो इसके बदले आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

By Samir Kumar | March 24, 2023 10:52 PM

Aadhaar PAN Card Link: पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. इनकम टैक्स विभाग की ओर से इस डेडलाइन को लेकर पहले भी कई बार जानकारी दी गई है. ऐसे में अगर आपने भी अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो इसके बदले आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.

Aadhaar-PAN Card लिंक नहीं होने पर होगा बड़ा नुकसान

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स डेडलाइन खत्म होने से पहले अपने PAN Card को आधार से लिंक नहीं करता है तो उसके पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. इसके बाद इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए 10 हजार रुपये बतौर पेनाल्टी देनी पड़ेगी. वहीं, फिलहाल इसको करने में केवल 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. बताते चलें कि पैन कार्ड आज के समय में सबसे अहम वित्तीय डॉक्यूमेंट बन गया है. ऐसे में अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम में भी निवेश नहीं कर पाएंगे.

परेशानी से बचने के लिए करें ये काम

पैन कार्ड को इनएक्टिवेट होने से बचाने के लिए आपको इसे तुरंत अपने आधार से लिंक करना चाहिए. अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट लिंक हुआ है या नहीं तो आप केवल कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके लिकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं.

पैन-आधार के स्टेटस को ऐसे करें चेक

– सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर जाएं.

– यहां आधार सर्विसेज का मैन्यू मिलेगा, जिस पर क्लिक करें और Status पर जाएं.

– इसके बाद पैन नंबर दर्ज करें और Captcha कोड फिल कर दें.

– फिर पैन और आधार लिकिंग का स्टेटस चेक करने के लिए Get Linking Status पर क्लिक करें.

– इसके बाद आपको कुछ ही मिनटों में यह जानकारी मिल जाएगी कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं.

पैन-आधार लिंक करने का प्रोसेस

– पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं.

– यहां Login Details दर्ज करें.

– इसके बाद, Quick सेक्शन में जाएं और वहां अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.

– इसके बाद I validate my Aadhaar details के विकल्प को चुनाव करें.

– आखिर में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे यहां दर्ज कर दें.

– अंत में 1000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करके आप दोनों को आसानी से लिंक कर पाएंगे.

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