ITR 1 या ITR 2, कौन सा फॅार्म भरना चाहिए आपको ?
ITR Filling: टैक्स का सीजन चल रहा है और आप भी टैक्स भरने का सोच रहे होंगे ऐसे में अगर आप कंफ्यूज है कि आपको कौन सा फॅार्म भरना चाहिए ITR-1 या ITR-2 तो इस आर्टिकल में आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी.

ITR Filling: टैक्स भरने की लास्ट डेट वैसे तो जुलाई में खत्म हो जाती है लेकिन इस बार 15 सिंतबर तक आप टैक्स फाइल कर सकते है. ऐसे में अगर आप भी सोच रहे है कि आपके लिए कौन सा फार्म भरना सही रहेगा तो आपको यहां सारी डिटेल्स बताते है.
ITR-1
अगर आपकी आमदनी सैलरी, पेंशन, एक घर से किराया, बैंक में जमा पैसों पर ब्याज, डिविडेंड और 5,000 रुपये तक की खेती की आय से होती है जो मिलाकर कुल आमदनी 50 लाख रुपये से भी कम है, तो आप ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं. बता दें कि जिन लोगों को 1.25 लाख रुपये तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) हुआ है, वे भी ITR-1 फॉर्म भर सकते हैं, जो पहले नहीं कर सकते थे.
ITR-1 इनके लिए नहीं है
ITR-1 उनके लिए नहीं है, जिनकी आमदनी 50 लाख रुपये से ज्यादा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख रुपये से ज्यादा है. इ
अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं
आपके पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं
आपने विदेश से कमाई की है या वहां कोई संपत्ति है.
ITR-2
आप नौकरी करते हैं या पेंशन लेते हैं लेकिन आपकी आमदनी कई स्रोतों से आती है या जरा जटिल है (जैसे दो घर, शेयर से प्रॉफिट, विदेश से कमाई आदि), तो आपको ITR-2 फॉर्म भरना होगा.
ITR-2 सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका कोई बिजनेस या खुद का पेशा (जैसे डॉक्टर, वकील आदि) नहीं हो, लेकिन इनकम ITR-1 से ज्यादा जटिल है.
कौन सा फार्म आपके लिए सही?
सिंपल सी बात है अगर आपकी इनकम सीधी-सादी है और ₹50 लाख से कम है तो ITR-1 भरें और अगर इनकम ज्यादा या थोड़ी पेचीदा है तो ITR-2 सही रहेगा.
Also Read: भूल जाइए PM Kisan की 20वीं किस्त का पैसा, अगर ये नहीं किया तो
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.