Income Tax Saving Tips: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 अब खत्म होने वाला है. अगर आप भी अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में जाने से बचाना चाहते हैं, तो अब आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं. 31 मार्च तक सही जगह निवेश करके आप न केवल अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, बल्कि टैक्स में भी भारी छूट पा सकते हैं. आइये जानतें हैं ये आप कैसे कर सकते हैं.
सेक्शन 80C से 1.5 लाख कैसे बचाएं?
टैक्स बचाने का सबसे पॉपुलर तरीका सेक्शन 80C है. इसमें आप PPF, ELSS (म्यूचुअल फंड), LIC प्रीमियम, और बच्चों की ट्यूशन फीस जैसी चीजों पर कुल 1.5 लाख रुपये तक की छूट पा सकते हैं. अगर आपने अभी तक इस लिमिट को पूरा नहीं किया है, तो बैंक FD या सुरक्षित स्कीम में पैसा लगाकर अपनी टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं.
NPS में एक्स्ट्रा 50 हजार का फायदा कैसे लें?
क्या आप जानते हैं कि 80C की 1.5 लाख की लिमिट के अलावा भी आप टैक्स बचा सकते हैं? NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) में निवेश करने पर सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलती है. यानी कुल मिलाकर आप 2 लाख रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं. साथ ही, कंपनी की तरफ से आपके NPS खाते में जमा किया गया पैसा भी टैक्स फ्री होता है.
हेल्थ इंश्योरेंस और होम लोन पर कितनी मिलेगी छूट?
बीमारी के खर्चों के साथ टैक्स बचाना भी आसान है. सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये (सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये) तक की छूट मिलती है. वहीं, अगर आपने घर लिया है, तो होम लोन के ब्याज पर सेक्शन 24(b) के तहत 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. पहली बार घर खरीदने वालों को 80EEA के तहत 1.5 लाख की एक्स्ट्रा राहत भी मिल सकती है.
पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में क्या है फर्क?
ध्यान रखें कि ऊपर बताए गए ज्यादातर फायदे ‘ओल्ड टैक्स रिजीम’ में ही मिलते हैं. अगर आप ‘न्यू टैक्स रिजीम’ चुनते हैं, तो आपको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन और कंपनी की तरफ से NPS योगदान जैसे ही कुछ सीमित लाभ मिलेंगे. इसलिए निवेश करने से पहले अपनी टैक्स व्यवस्था को जरूर चेक कर लें.
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