1 अक्टूबर से विदेश में पैसा भेजना हो जाएगा महंगा, सात लाख से अधिक रकम भेजने पर देना होगा टैक्स

अगर आप विदेश में अपने रिश्तेदारों को, टूर पैकेज के रूप में या फिर दूसरे देश में पढ़ाई करने वाले बच्चों को पैसा भेजते हैं, तो अब इसके लिए टैक्स का भुगतान करना होगा. इसका कारण यह है कि आगामी 1 अक्टूबर से टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नियम लागू होने जा रहा है. 2020 के वित्त अधिनियम के मुताबिक, आरबीआई उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS)के जरिए विदेश में पैसा भेजने पर आपको टैक्स का भुगतान करना होगा.

By Prabhat Khabar Print Desk | September 10, 2020 5:11 PM

नयी दिल्ली : अगर आप विदेश में अपने रिश्तेदारों को, टूर पैकेज के रूप में या फिर दूसरे देश में पढ़ाई करने वाले बच्चों को पैसा भेजते हैं, तो अब इसके लिए टैक्स का भुगतान करना होगा. इसका कारण यह है कि आगामी 1 अक्टूबर से टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नियम लागू होने जा रहा है. 2020 के वित्त अधिनियम के मुताबिक, आरबीआई उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS)के जरिए विदेश में पैसा भेजने पर आपको टैक्स का भुगतान करना होगा.

नये नियमों के मुताबिक, 1 अक्टूबर के बाद अगर आप 7 लाख रुपये से अधिक पैसा विदेश में पढ़ाई करने के लिए लोन का पैसा भेजते हैं, तो इस पर आपको 0.5 फीसदी की दर से टीसीएस का भगतान करना होगा. इसके लिए फॉरेन टूर पैकेज के लिए विदेश में भेजी गयी रकम पर आपको 5 फीसदी की दर से टैक्स भरना होगा. इसमें भी सात लाख रुपये से अधिक के खर्च पर टैक्स लगेगा. आरबीआई की नयी योजना के तहत हर साल अधिक से अधिक 2,50,000 डॉलर तक व्यक्तिगत तौर पर पैसा विदेश भेजा सकता है.

बता दें कि देश में कई टैक्सपेयर्स पर टीडीएस लागू होता है. ऐसे में अगर विदेश में भेजने वाले टैक्सपेयर्स के पैसे पर पहले से टीडीएस लागू हो चुका है, तो उस पर टीसीएस से संबंधित नियम लागू नहीं होंगे. इसे संबंधित फैसला बीते 17 मार्च को संसद सत्र के दौरान सदन में पेश वित्त विधेयक में ही कर लिया गया था.

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Posted By : Vishwat Sen

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