31 मार्च तक बढ़ायी पीएफ खातों को आधार नंबर से जुड़वाने की मियाद

नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि कोष संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनधारियों के लिए पीएफ खातों से आधार नंबर को जुड़वाने की मियाद बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 तक कर दिया है. सेवा निवृत्ति योजना के तहत लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले इस संगठन ने पीएफ खातों को आधार नंबर से जुड़वाना अनिवार्य कर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 17, 2017 12:02 PM

नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि कोष संगठन (ईपीएफओ) ने पेंशनधारियों के लिए पीएफ खातों से आधार नंबर को जुड़वाने की मियाद बढ़ाकर 31 मार्च, 2017 तक कर दिया है. सेवा निवृत्ति योजना के तहत लोगों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले इस संगठन ने पीएफ खातों को आधार नंबर से जुड़वाना अनिवार्य कर दिया है. इस संगठन की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत करीब 50 लाख पेंशनधारियों और चार करोड़ से अधिक अंशधारकों को आधार नंबर से जोड़ने का काम पूरा कर दिया गया है.

इपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय ने कहा है कि पीएफ खातों को आधार नंबर से जोड़ने के लिए संगठन की ओर से 28 फरवरी तक की समय सीमा निर्धारित की गयी थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि पीएफ खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया के तहत स्थिति को देखते हुए इसकी समयसीमा में आगे भी बढ़ोतरी की जा सकेगी. उन्होंने कहा कि ईपीएफओ ने अभी हाल ही में करीब 120 से अधिक ऐसे फील्ड ऑफिसरों को नियुक्त किया है, जो नियोक्ताओं के साथ मिलकर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता फैलाने का काम करेंगे.

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त जॉय ने कहा कि संगठन की ओर से पेंशन में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए खातों को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने में तकनीक को विकसित किया गया है. इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि पेंशनर्स की ओर से डिजिटल लाइफ सर्टिकफिकेट जमा कराने की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है. बता दें कि बीती चार जनवरी को श्रम मंत्रालय की ओर से ईपीएफ के सदस्यों और पेंशनधारियों के खातों को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने की अधिसूचना जारी की गयी थी.

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