नयी दिल्ली : सरकार ने कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कमर कस ली है. इसके तहत बैंकों को खाताधारकों से 28 फरवरी 2017 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) या जिनके पास पैन नहीं है, उनसे फार्म-60 हासिल करने को कहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से आज जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘‘आयकर नियमों में संशोधन किया गया है. इसके तहत बैंक वैसे खातों में 28 फरवरी 2017 तक पैन या फार्म 60 (जहां पैन नहीं है) को सभी मौजूदा बैंक खातों से जोडेंगे जहां पहले से यह नहीं है.’ इसमें मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) शामिल नहीं हैं.
सरकार ने बैंकों को खाताधारकों से PAN लेने की सलाह दी

सरकार ने बैंकों को खाताधारकों से PAN लेने की सलाह दी
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नयी दिल्ली : सरकार ने कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कमर कस ली है. इसके तहत बैंकों को खाताधारकों से 28 फरवरी 2017 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) या जिनके पास पैन नहीं है, उनसे फार्म-60 हासिल करने को कहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से आज जारी […]
जिन लोगों के पास बैंक खाता है लेकिन उन्होंने पैन या फार्म 60 जमा नहीं किया है, उन्हें पैन या फार्म 60 28 फरवरी 2017 तक बैंकों में जमा करने की सलाह दी जाती है. हालांकि यह नियम मूल बचत बैंक जमा खातों पर लागू नहीं होगा। ये खाते शून्य राशि वाले बचत खाते हैं जिसमें जनधन खाता शामिल हैं