हर कॉल ड्राप पर ग्राहकों को मिलेगा एक रुपया

नयी दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राइ ने आज दूरसंचार परिचालकों के लिए एक जनवरी 2016 से हर काल ड्राप के लिए उपभोक्ता को एक रुपये का भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राइ) ने आज एक बयान में कहा कि दिन में सिर्फ तीन काल ड्राप के लिए क्षतिपूर्ति का यह भुगतान किया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 16, 2015 5:27 PM

नयी दिल्ली: दूरसंचार नियामक ट्राइ ने आज दूरसंचार परिचालकों के लिए एक जनवरी 2016 से हर काल ड्राप के लिए उपभोक्ता को एक रुपये का भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है.भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राइ) ने आज एक बयान में कहा कि दिन में सिर्फ तीन काल ड्राप के लिए क्षतिपूर्ति का यह भुगतान किया जाएगा.

ट्राइ ने कहा कि इस फैसले के तहत दूरसंचार कंपनी को काल ड्रा के चार घंटे के भीतर अपने ग्राहक को एसएमएस या यूएसएसडी कर के संदेश भेज कर काल ड्राप और उसके खाते में भेजी गयी राशि की जानकारी देना होगा. पोस्ट पेड ग्राहकों को उक्त राशि उनके अगले बिल में मुहैया कराई जाएगी.
नियामक ने कहा कि उसका मानना है कि इस प्रणाली से ग्राहकों को कुछ हद तक काल ड्राप की समस्या से निजात मिलेगी और सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवा की गुणवत्ता बढाने में मदद मिलेगी.दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्राइ की राय का समर्थन किया.
उन्होंने कहा ‘‘जहां तक शुल्क का सवाल है, ट्राइ अधिनियम के तहत नियामक के पास अंतिम अधिकार है. यह नियम एक बार बन जाएगा तो यह कानून बन जाएगा और परिचालकों तथा सरकारों के लिए बाध्यकारी हो जाएगा. इसलिए इसका स्वागत करते हैं और हमें उम्मीद है कि यह उपभोक्ताओं की चिंता दूर करने की दिशा में बडी भूमिका निभाएगा.’ मंत्री ने सभी परिचालकों से कहा है कि वे काल ड्राप के मुद्दे का समाधान बेहद गंभीरता से करें.
प्रसाद ने कहा ‘‘वोडाफोन यहां थे. मैंने उन्हें इसके बारे में बताया .. दूरसंचार सचिव ने भी सभी मालिकों से बात की है. मेरा कार्यालय इसकी निगरानी कर रहा है. मुझे उम्मीद है कि काल ड्राप जल्दी ही अतीत की चीज बन जाएगा.’ उद्योग संगठन सेल्यूलर आपरेटर एसोसिएशन आफ इंडिया :सीओएआई: ने अनुमान जताया कि यदि आधे उपभोक्ताओं को ही यदि काल ड्राप का सामना करना पडा तो इस नियम से उद्योग को रोजाना करीब 150 करोड रुपए अदा करने होंगे.

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