क्या है सेक्शन 54? जानें घर बेचने पर टैक्स बचाने का फॉर्मूला

Section 54 Income Tax Exemption: पुराना घर बेचकर नया घर ले रहे हैं? सेक्शन 54 के तहत टैक्स छूट पाने के लिए समय सीमा और CGAS अकाउंट के नियमों को समझें ताकि आपकी मेहनत की कमाई टैक्स में न जाए.

Section 54 Income Tax Exemption: अपना घर बेचना और फिर उस पैसे से दूसरा घर लेना, ये भारत में इनवेस्टमेंट का एक बड़ा तरीका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर बेचने पर जो मुनाफा (Capital Gains) होता है, उस पर भारी टैक्स लग सकता है? अगर आप सही समय पर सही इन्वेस्ट करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 54 आपकी मेहनत की कमाई को टैक्स से बचा सकता है. 

क्या है सेक्शन 54 और किसे मिलेगा इसका फायदा?

जब आप कोई पुराना रिहायशी घर (Residential House) बेचते हैं और उससे होने वाले लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) को नया घर खरीदने या बनाने में लगाते हैं, तो आपको टैक्स छूट मिलती है. यह सुविधा सिर्फ आम लोगों (Individuals) और HUF के लिए है. कंपनियों या फर्मों को यह फायदा नहीं मिलता. शर्त यह है कि बेचा गया घर कम से कम 24 महीनों तक आपके पास रहा हो. 

नया घर कब तक खरीदना या बनाना जरूरी है?

टैक्स बचाने के लिए सरकार ने कुछ समय सीमाएं तय की हैं. अगर आप इन तारीखों का ध्यान नहीं रखते, तो छूट हाथ से निकल सकती है:

  • पुराना घर बेचने से पहले: अगर आपने 1 साल पहले ही नया घर खरीद लिया है.
  • पुराना घर बेचने के बाद: आपको 2 साल के भीतर नया घर खरीद लेना चाहिए. 
  • कंस्ट्रक्शन के मामले में: घर बेचने की तारीख से 3 साल के भीतर नए घर का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए.  

ध्यान रहे, यह नया घर भारत में ही होना चाहिए. विदेश में खरीदी गई प्रॉपर्टी पर कोई छूट नहीं मिलेगी. 

कितनी मिलेगी छूट और क्या है 10 करोड़ रुपये की लिमिट?

बजट 2023 के बाद, सरकार ने इस छूट पर 10 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा (Cap) लगा दी है. यानी अगर आपका मुनाफा 15 करोड़ रुपये है, तब भी आपको 10 करोड़ रुपये तक ही छूट मिलेगी. 

एक खास मौका उनके लिए भी है जिनका मुनाफा 2 करोड़ रुपये से कम है. वे जीवन में एक बार इस पैसे से दो घर खरीद सकते हैं और दोनों पर टैक्स छूट ले सकते हैं. अगर मुनाफा 2 करोड़ रुपये से ज्यादा है, तो केवल एक ही घर में निवेश पर छूट मिलेगी. 

अगर 3 साल से पहले नया घर बेच दिया तो क्या होगा?

सरकार यह छूट इस शर्त पर देती है कि आप नया घर संभाल कर रखेंगे. अगर आपने नया घर खरीदने या बनने के 3 साल के भीतर ही उसे फिर से बेच दिया, तो जो टैक्स छूट आपने पहले ली थी, उसे वापस ले लिया जाएगा. वह रकम आपकी कमाई में जोड़ दी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा.

CGAS अकाउंट क्या है और यह कब काम आता है?

मान लीजिए आपने घर बेच दिया, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख तक आपने नया घर नहीं खरीदा. ऐसे में आप ‘Capital Gains Account Scheme’ (CGAS) के तहत किसी भी बैंक में पैसे जमा कर सकते हैं. यह माना जाएगा कि आपने इन्वेस्ट कर दिया है, और आपको तुरंत टैक्स नहीं भरना होगा. हालांकि, इस पैसे का इस्तेमाल तय समय (2-3 साल) के भीतर घर के लिए ही करना अनिवार्य है. 

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लेखक के बारे में

By Soumya Shahdeo

सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वह इस समय प्रभात खबर डिजिटल के बिजनेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में काम कर रही हैं. वह ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें लिखती हैं, जैसे बचत, निवेश, बैंकिंग, लोन और आम लोगों से जुड़े पैसे के फैसलों के बारे में. इसके अलावा, वह बुक रिव्यू भी करती हैं और नई किताबों व लेखकों को पढ़ना-समझना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.

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