नयी दिल्ली : एक रुपया का नोट छापने के अधिकार पर विवाद के बीच विधि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के पास इसका पूरा अधिकार है. रिजर्व बैंक 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट जारी करता है.
केंद्र एक रुपया का नोट मुद्रित और जारी करता था. उसके पास हर मूल्य का सिक्का ढालने का एकल अधिकार है. हालांकि, रिजर्व बैंक का कहना था कि मुद्रा अध्यादेश की धारा-दो रद्द होने के साथ सरकार एक रुपया का नोट जारी करने के लिए अधिकृत नहीं है. कानून मंत्रालय ने कहा कि वर्ष 2011 का सिक्कों से संबंधित कानून सरकार को एक रुपये का नोट छापने से नहीं रोकता है.
