अंतिम दिन रिकॉर्ड 49 लाख लोगों ने फाइल किया ITR, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा

नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी. इस बार अंतिम तिथि के दिन रिटर्न भरने वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अंतिम दिन रिकॉर्ड रूप से आयकर रिटर्न दाखिल की गयी है. सीबीडीटी के आंकड़े के मुताबिक अंतिम दिन यानी 31 अगस्त […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 1, 2019 11:21 PM

नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी. इस बार अंतिम तिथि के दिन रिटर्न भरने वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अंतिम दिन रिकॉर्ड रूप से आयकर रिटर्न दाखिल की गयी है. सीबीडीटी के आंकड़े के मुताबिक अंतिम दिन यानी 31 अगस्त 2019 को 49 लाख 29 हजार 121 लोगों ने ऑनलाइन ITR फाइल किया है.

आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा पहले 31 जुलाई निर्धारित की गयी थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया. हालांकि जैसे-जैसे 31 अंगस्‍त की तिथि नजदीक आ रही थी, वैसे-वैसे अफवाह भी फैलने लगे थे कि आयकर विभाग एक बार फिर रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ा सकता है. लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

अब अगर किसी ने अंतिम तिथि के दिन भी अपना आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो उसे जुर्माना देना होगा. इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 234F में इस बात का जिक्र है कि लेट फाइलिंग पर कितना जुर्माना लगेगा. या फिर रिटर्न भरते समय भी आपके जुर्माने की राशि के बारे में आपको बताया जायेगा.

विशेषज्ञों का कहना है कि जिन करदाताओं ने टैक्‍स नहीं भरा है, वे अगर 31 दिसंबर 2019 से पहले अगर ITR फाइल करते हैं तो उनके जुर्माने की राशि पांच हजार रुपये होगी. हालांकि, इसमें 5 लाख से कम इनकम वाले छोटे करदाताओं को छूट मिलती है और उनसे 1 हजार रुपये ही वसूले जा सकते हैं.

अगर किसी की ग्रॉस टोटल इनकम टैक्स छूट की सीमा को पार नहीं करता है तो उसे समय सीमा के बाद भी आयकर रिटर्न भरने पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं देना होगा. वैसे लोग 31 मार्च 2020 तक आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इसकी सीमा 60 वर्ष से नीचे वालों के लिए 2.5 लाख, 60 से 80 साल तक के लोगों के लिए 3 लाख और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए पांच लाख रुपये हैं.

Next Article

Exit mobile version