ATM की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को RBI ने दिये नये निर्देश, आप भी जानें

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को शुक्रवार को नये निर्देश दिये हैं. केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि सितंबर के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए. बेहद सुरक्षित परिसरों मसलन हवाई अड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 14, 2019 10:23 PM

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों को शुक्रवार को नये निर्देश दिये हैं. केंद्रीय बैंक ने बैंकों से कहा है कि सितंबर के अंत तक सभी एटीएम दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए.

बेहद सुरक्षित परिसरों मसलन हवाई अड्डों में लगे एटीएम को इन निर्देशों से छूट होगी. रिजर्व बैंक ने 2016 में सुरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए नकदी की आवाजाही पर समिति (सीसीएम) गठित की थी.

समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय बैंक ने ये निर्देश जारी किये हैं. इनके पीछे मकसद एटीएम परिचालन के जोखिम को कम करना और सुरक्षा बढ़ाना है.

सुरक्षा उपायों के तहत तय किया गया है कि नकदी डालने के लिए एटीएम का परिचालन सिर्फ डिजिटल वन टाइम कम्बिनेशन (ओटीसी) लॉक के जरिये किया जाएगा.

इसके अलावा 30 सितंबर, 2019 तक सभी एटीएम किसी ढांचे मसलन दीवार, जमीन या खंभे से जुड़े होने चाहिए. सिर्फ उच्च सुरक्षा वाले परिसरों में इसकी जरूरत नहीं होगी.

इसके अलावा बैंकों से कहा गया है कि वह एटीएम के लिए वृहद ई-निगरानी प्रणाली पर भी विचार करें जिससे समय पर किसी संकट के बारे में चेतावनी मिल सके.

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यदि बैंक इन निर्देशों का तय समयसीमा में अनुपालन नहीं करेंगे, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या अन्य नियामकीय कार्रवाई की जा सकती है.

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