कंपनी कानून में नये संशोधनों के लिए अध्यादेश लाने को केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी कानून में जरूरी संशोधनों को शामिल करने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इन संशोधनों में कानून में व्याप्त कंपनी संचालन, प्रवर्तन संबंधी रूपरेखा से जुड़ी खामियों को दूर करने और कारोबार सुगमता में सुधार लाने के उपाय किये गये हैं. इसे भी देखें […]

By Prabhat Khabar Print Desk | February 19, 2019 10:50 PM

नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी कानून में जरूरी संशोधनों को शामिल करने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इन संशोधनों में कानून में व्याप्त कंपनी संचालन, प्रवर्तन संबंधी रूपरेखा से जुड़ी खामियों को दूर करने और कारोबार सुगमता में सुधार लाने के उपाय किये गये हैं.

इसे भी देखें : भारत से बाहर चुपके से कंपनी चलाने में अब छूटेगा पसीना, मोदी सरकार ने कंपनी कानून के नियमों में किये बदलाव

कंपनी कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 के स्थान पर लाया गया विधेयक संसद के पिछले सत्र में पारित नहीं हो पाया. यह अध्यादेश पिछले साल नवंबर में लाया गया था. यही वजह है कि सरकार ने कंपनी कानून (दूसरा संशोधन) अध्यादेश 2019 लाने का फैसला किया है.

सरकार ने कहा है कि इसमें किसी प्रकार की तकनीकी और प्रक्रियात्मक खामी के लिए मामूली प्रकृति के दंड के प्रावधान का प्रस्ताव है. इसके अलावा, कंपनियों में संचालन व्यवस्था और प्रवर्तन रूपरेखा से जुड़े व्यापक मुद्दों को कवर करते हुए खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है.

कंपनी कानून में 16 मामूली प्रकृति के अपराधों का नये सिरे से वर्गीकरण किया गया है और उन्हें ‘शुद्ध रूप से नागरिक चूक’ माना गया है. इससे विशेष अदालतों का बोझ कम होगा.

इसके साथ ही, कुछ सामान्य कार्यों को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से हटाकर केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया गया है. इनमें वित्तीय वर्ष में बदलाव के आवेदन और कंपनियों को पब्लिक से प्राइवेट कंपनी में बदलने संबंधी कुछ कार्य हैं.

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