पैन कार्ड फॉर्म में थर्ड जेंडर को मिली खास जगह

नयी दिल्ली : सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित करते हुए ट्रांसजेंडरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड फॉर्म में उनके लिए स्वतंत्र लिंग का कॉलम बनाया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर पैन कार्ड आवेदन के फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स बनाया है. उल्लेखनीय है कि आयकर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 10, 2018 5:14 PM

नयी दिल्ली : सरकार ने आयकर नियमों को संशोधित करते हुए ट्रांसजेंडरों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए पैन कार्ड फॉर्म में उनके लिए स्वतंत्र लिंग का कॉलम बनाया है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक अधिसूचना जारी कर पैन कार्ड आवेदन के फॉर्म में एक नया टिक बॉक्स बनाया है. उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाने का सर्वोच्च काम यही बोर्ड करता है.

सोमवार को जारी अधिसूचना के अनुसार आयकर कानून की धारा 139 ए और 295 को संशोधित किया गया है. अभी तक पैन कार्ड के आवेदन फॉर्म में लिंग के चुनाव के लिए केवल पुरुष और महिला श्रेणी का ही विकल्प होता था.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में फैसला सीबीडीटी को मिले कुछ सुझावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. पैन 10 अंकों की एक विशेष संख्या होती है, जो आयकर विभाग व्यक्तियों और इकाइयों को आवंटित करता है. यह आयकर संबंधी सभी लेनदेन में महत्वपूर्ण होता है.

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