UIDAI ने कहा : बैंक खाता, पैन, सिम को आधार से जोड़नेवाली अधिसूचना वैध, समयसीमा में कोई बदलाव नहीं

नयी दिल्ली : आधार संख्या जारी करनेवाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) का कहना है कि बैंक खाता, पैन कार्ड और मोबाइल सिम कार्ड को आधार से जोड़ने और उसे प्रमाणित करने संबंधी अधिसूचना वैध है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. उल्लेखनीय है कि आधार नंबर उपलब्ध कराकर उसके साथ बैंक खाते और […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 7, 2017 10:17 PM

नयी दिल्ली : आधार संख्या जारी करनेवाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआइ) का कहना है कि बैंक खाता, पैन कार्ड और मोबाइल सिम कार्ड को आधार से जोड़ने और उसे प्रमाणित करने संबंधी अधिसूचना वैध है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.

उल्लेखनीय है कि आधार नंबर उपलब्ध कराकर उसके साथ बैंक खाते और पैन कार्ड को जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है, जबकि सिम कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख छह फरवरी है. हालांकि, सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि वह इसकी समयसीमा 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने के लिए तैयार है. सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे संदेशों का खंडन करते हुए यूआइडीएआइ ने कहा कि आज की तिथि में आधार और उसे विभिन्न सेवाओं के साथ जोड़ने पर उच्चतम न्यायालय की तरफ से कोई स्थगन नहीं है.

यूआइडीएआइ द्वारा जारी बयान में कहा गया है, आधार कानून लागू है. कल्याणकारी योजनाओं, बैंक खातों, पैन कार्ड और सिम कार्ड के प्रमाणन के लिए आधार जोड़ने की तमाम अधिसूचनाएं वैध और कानून सम्मत हैं. बयान में कहा गया है कि सात दिसंबर 2017 तक की कानूनी स्थिति यह है कि उच्चतम न्यायालय ने अभी तक आधार पर या इसके अन्य सेवाओं से जोड़ जाने पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है. गौरतलब है कि अभी तक सिर्फ 50 फीसदी से कम बैंक खातों को ही आधार नंबर से जोड़ा जा सका है, जबकि इसकी अंतिम समय सीमा में एक महीने से भी कम का समय बचा है.

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