अगर बदलना है नौकरी तो EPF ट्रांसफर का टेंशन नहीं लेने का, बस कर देना ये काम….

नयी दिल्ली : अगर आपको नौकरी बदलनी है और आपको कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ट्रांसफर की चिंता सता रही है, तो इसका टेंशन नहीं लेने का. नौकरी बदलने पर फॉर्म-13 के जरिये अलग से ईपीएफ ट्रांसफर दावे की जरूरत नहीं है, बल्कि यह ऑटोमैटिक ही हो जायेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब नये […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 23, 2017 6:36 PM

नयी दिल्ली : अगर आपको नौकरी बदलनी है और आपको कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ट्रांसफर की चिंता सता रही है, तो इसका टेंशन नहीं लेने का. नौकरी बदलने पर फॉर्म-13 के जरिये अलग से ईपीएफ ट्रांसफर दावे की जरूरत नहीं है, बल्कि यह ऑटोमैटिक ही हो जायेगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब नये नियोक्ता के पास नियुक्ति के दौरान ही कर्मचारी नये संयुक्त एफ-11 फॉर्म में अपने पुराने ईपीएफ खाते की जानकारी दे सकते हैं.

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अधिकारी के मुताबिक, एक बार आप एफ-11 में ईपीएफ खाते का ब्योरा दे देते हैं, तो ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपके फंड को ऑटोमैटिक नये खाते में ट्रांसफर कर देगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नये एफ-11 फॉर्म के इस्तेमाल का फैसला किया है, जिसमें कर्मचारी अपने नियोक्ता के जरिये बैंक खाता और आधार नंबर आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है.

अभी नौकरी बदलने पर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर ईपीएफ ट्रांसफर के लिए फॉर्म-13 भरना होता है. ईपीएफओ ने यह भी फैसला किया है कि नया डिक्लेयरेशन फॉर्म (एफ-11) ऑटो ट्रांसफर के सभी मामले में फॉर्म-13 की जगह लेगा.

ईपीएफओ हर साल करीब 1 करोड़ दावे प्राप्त करता है, जिसमें ईपीएफ निकासी, पेंशन फिक्सेशन, मृत्यु दावा और ईपीएफ ट्रांसफर जैसे दावे शामिल हैं. कुल प्राप्त दावों में से 10-15 फीसदी ट्रांसफर के होते हैं. ईपीएफ ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन विकल्प भी उपलब्ध है. ईपीएफओ ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी पेश किया है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी के लिए लाइफटाइम के लिए एक ही रहता है.

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